नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों, नीलम आजाद और महेश कुमावत को जमानत दे दी है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 50-50 हजार रुपए का निजी मुचलका और उतनी ही राशि की दो जमानतों पर जमानत दी है।
यह मामला 13 दिसंबर 2023 का है, जब इन दोनों आरोपियों को अन्य आरोपियों के साथ संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद नीलम और महेश ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की थी।
कोर्ट ने लगाई हैं कुछ शर्तें
हाईकोर्ट की बेंच में जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर ने आरोपियों को जमानत दी। जमानत मिलने के साथ ही कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। कोर्ट ने आरोपियों को यह निर्देश दिया कि वे इस मामले से संबंधित मीडिया में कोई बयान न दें और सोशल मीडिया पर भी कोई पोस्ट न करें।
पूरा मामला क्या था?
यह मामला 13 दिसंबर 2023 का है, जब संसद पर हुए आतंकवादी हमले की बरसी थी। उस दिन लोकसभा में शून्यकाल के दौरान दो लोग, सागर शर्मा और मनोरंजन, दर्शक दीर्घा से कूदकर संसद में घुस गए। उन्होंने अपने जूते से स्मोक कैन निकालकर पीली गैस छोड़ी और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान, दो अन्य आरोपी, अमोल शिंदे और नीलम आजाद ने संसद परिसर के बाहर रंगनी गैस छोड़ी और नारेबाजी की। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, और अब दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी है, बशर्ते वे कुछ शर्तों का पालन करें।
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